सरकार को हाइकोर्ट का निर्देश जारी करे बुचाडखानों का लाइसेंस
बूचड़खानों पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा फैसले से कारोबारियों को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 17 जुलाई तक मीट की दुकानों और बूचड़खानों को नए लाइसेंस देने के साथ ही उनके पुराने लाइसेंस रेन्यू करे
क्या था मामल
मार्च में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का घठन होने के बाद सरकार ने बुचाड खानों पर तत्काल रोक लगा दी थी मीत कारोबारियों का कहना था की सरकार हमे लाइसेंस दे मगर योगी सरकार ने लाइसेंस में भी रोका लगा रखा था मीत करोंबरियो में इसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की जिस पर आज हाइकोर्ट ने कहा है की हम किसी के अधिरानो का हन्नान नही कर सरके मीत खाना उम्का अधिकार है सरकार को नए लाइसेंस १७ जुलाई tak रेंयूओ और जारी करने होंगे
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